जज के घर में नकदी जलने का मामला: जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए, बार एसोसिएशन नाराज़!
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दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है, जो अपने घर में आग लगने के बाद करोड़ों रुपये की अघोषित नकदी जलने के मामले से विवादों में घिरे थे।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब उनका वरिष्ठता क्रम 9वां होगा, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में वे दूसरे नंबर पर थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को वापस भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बार एसोसिएशन पहले ही यह कह चुकी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जस्टिस वर्मा को कूड़ा कहने के बराबर माना गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए लाइब्रेरी हॉल में एक जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही, उनके खिलाफ सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग भी की गई। बैठक में पारित किए गए 11 मांगों वाले प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भेजा जाएगा।

बार एसोसिएशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अंकल जज सिंड्रोम का मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि किसी भी जज के परिवार को उस कोर्ट में वकालत की इजाजत ना मिले, जहां वे तैनात हैं। एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा रही सफाई को खारिज कर दिया है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की है और सीबीआई को जरूरत पड़ने पर चीफ जस्टिस की अनुमति से उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत देने की भी मांग की है।

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