हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा केस: आग बुझाने में कैश नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने के मामले में एक नया मोड़ आया है।

फायर डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि उनके कर्मचारियों को जस्टिस वर्मा के घर पर आग बुझाते समय कोई कैश नहीं मिला था। 14 मार्च को उनके आवास पर आग लगी थी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग आग बुझाने गया था।

इस खबर के फैलने के बाद कि आग बुझाने के दौरान करोड़ों रुपये का कैश मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश और इस मामले की आंतरिक जांच, दोनों अलग-अलग विषय हैं।

मीडिया में जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने और बुझाने के दौरान करोड़ों रुपये कैश मिलने की खबरें चल रही थीं।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की आपात बैठक बुलाकर जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश की और इन हाउस जांच शुरू कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

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