कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जब हंगामा कर रहे भाजपा के 18 विधायकों को मार्शलों ने कंधों पर उठाकर सदन से बाहर निकाल दिया। यह कार्रवाई सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में छह महीने के लिए निलंबित किए जाने के बाद की गई।
दरअसल, यह सारा बवाल 48 नेताओं के हनी ट्रैप में फंसने के आरोपों के बाद शुरू हुआ। कर्नाटक सरकार के मंत्री केएन राजन्ना ने गुरुवार को सदन में दावा किया था कि केंद्रीय नेताओं समेत कई नेता हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है।
इस बयान के बाद शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कथित तौर पर हनी ट्रैप के सबूत होने का दावा करते हुए सीडी भी दिखाईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। भाजपा विधायक वेल में आ गए और उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर कागज फेंके, जिसके बाद मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा।
कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने तुरंत 18 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। इसके बाद मार्शलों ने निलंबित विधायकों को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला, जिनमें से कुछ को कंधों पर उठाकर ले जाया गया।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि सदस्यों का इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने विधानसभा में हर संभव उल्लंघन किया और निलंबन 100% उचित है।
वहीं, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इसे विधायकों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए यह सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि हनी ट्रैप मामले में किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए।
निलंबित किए गए विधायकों में डोड्डानगौड़ा पाटिल, अश्वथ नारायण और मुनिरत्न जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस बीच, सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक भी कर्नाटक विधानसभा में पारित हो गया है।
#WATCH | Bengaluru: 18 Karnataka BJP MLAs being carried out of the Assembly after their suspension.
— ANI (@ANI) March 21, 2025
The House passed the Bill for their suspension for six months for disrupting the proceedings of Assembly. The Bill was tabled by Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister… pic.twitter.com/KKss0M9LVZ
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