क्या सुप्रीम कोर्ट से हुई बड़ी चूक? जस्टिस वर्मा मामले में उठे सवाल!
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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए की बरामदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए था। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि वास्तव में बरामदगी हुई है।

उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस को यह खुलासा करना चाहिए था कि कितनी रकम बरामद हुई है। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए था, फिर एक इन-हाउस इंक्वायरी और अंत में संसद को महाभियोग की प्रक्रिया के लिए सिफारिश की जानी चाहिए थी। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि ट्रांसफर करना सही समाधान नहीं है।

जस्टिस ढींगरा ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसी तरह इस न्यायाधीश के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जानी चाहिए और आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया।

उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर हालात की गंभीरता की ओर इशारा करते हुए कहा कि जैसे किसी थाने में रिश्वत के मामले ज्यादा आने पर थानेदार को लाइन हाजिर कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उसे दूसरे थाने भेज देते हैं, वैसा ही यहां भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं और हमें इसके साथ ही जीना है। यही रवैया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए आगे की राह मुश्किल लग रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के तबादले का कड़ा विरोध किया है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि वह कचरादान नहीं है।

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