असम में ऐतिहासिक फैसला: अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, शराब पर यथावत नियम
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गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है।

यह नियम शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नीति से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा होगी।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और बाजार को अधिक लचीला बनाने के लिए लिया गया है।

नई नीति के तहत, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल और दुकानें बिना किसी समय-सीमा के संचालित हो सकेंगे।

नगर निगम क्षेत्रों और राज्य राजमार्गों पर स्थित प्रतिष्ठान अब रात 2:00 बजे तक खुले रह सकते हैं।

अन्य जिलों और छोटी सड़कों पर स्थित दुकानों को रात 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से असम की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह वैश्विक व्यापार एवं श्रम प्रवृत्तियों के अनुरूप होगा।

कोई भी वयस्क श्रमिक 9 घंटे से अधिक या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य नहीं करेगा।

किसी भी कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा, बिना कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिए।

9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य को ओवरटाइम माना जाएगा, और 3 महीने की अवधि में ओवरटाइम 125 घंटे से अधिक नहीं हो सकता।

श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

सरकार के इस निर्णय को व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वागतयोग्य बताया है। इससे असम की व्यापारिक गतिविधियों में नई जान आने की उम्मीद है।

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