9 year ago
काले धन पर रोक लगाने के लिए CBDT के नए नियमों के तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से ज़्यादा लेन-देन की सुचना आयकर विभाग को देनी होगी। नकद प्राप्तियों, शेयरों, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉज़िट, विदेशी करंसीकी बिक्री की सूचना फॉर्म 16 ए में विभाग को देना अनिवर्य होगा। नियमों के तहत रजिस्ट्रार को 30 लाख से से ज़्यादा की भूमि खरीद-बिक्री की सूचना विभाग को देनी होगी।
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