सीजेआई बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा मामला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया है।
जेल में ही मर जाऊंगा : कपिल सिब्बल की दलील सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अंतरिम जमानत की पुरजोर मांग की। सिब्बल ने भावुक होते हुए कहा, मैं हर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जमानत चाहिए। मुझ पर 28 अन्य मामले भी दर्ज हैं, ऐसे में तो मैं जेल में ही मर जाऊंगा।
चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई का आरोप कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सिब्बल ने दावा किया कि यह पूरी कवायद आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें जेल में रखने के लिए की गई है।
बकरी और गहने वाले मामलों पर सवाल सिब्बल ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत दर्ज मामलों की प्रकृति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2006 के मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज की गई है। सिब्बल ने कोर्ट से पूछा, जिन मामलों में 5 हजार रुपये, सोने की बालियां और 4 बकरियां लूटने के आरोप हों, क्या अब बकरी और गाय अपराध से अर्जित आय बन गई हैं?
हाईकोर्ट को दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इन दलीलों में दम हो सकता है, लेकिन इस स्तर पर वह कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के लिए हाईकोर्ट ही उचित मंच है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिका को दो दिनों के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाए।
16 नवंबर को सुनवाई तय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई करे और उस दिन अंतरिम आदेश पारित करे। 78 वर्षीय आजम खान ने अपनी याचिका में इसे राजनीतिक बदले की भावना और सत्ता का दुरुपयोग करार दिया था।
The Supreme Court today transferred to the Allahabad High Court a writ petition filed by former Uttar Pradesh Minister and Samajwadi Party leader Mohd. Azam Khan challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) allegedly made just 40 minutes after his release from jail… pic.twitter.com/SHBnLdan8B
— Live Law (@LiveLawIndia) November 5, 2026
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