नई दिल्ली: चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को प्राप्त आजीवन कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
क्या है पूरा मामला? सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. महादेवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने इस याचिका को लोक प्रहरी द्वारा इसी मुद्दे पर पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है।
धारा 16: विवाद की जड़ 2023 के कानून की धारा 16 के तहत, चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के लिए दीवानी और आपराधिक मुकदमों से आजीवन सुरक्षा दी गई है।
कानून के मुताबिक, कोई भी अदालत उनके आधिकारिक कार्यों से जुड़ी किसी भी कार्यवाही को शुरू या जारी नहीं रख सकती। यह सुरक्षा उनके पद छोड़ने के बाद भी बरकरार रहती है, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं।
विपक्ष का हमला और गहराता विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली इस कानूनी ढाल का विपक्ष लंबे समय से विरोध कर रहा है। इंडिया ब्लॉक के नेता मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगातार निशाना साधते रहे हैं।
विपक्ष का आरोप है कि इस कानून के जरिए चुनाव आयोग को जवाबदेही से बचाया जा रहा है। वोटर्स लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और फैसलों में मनमानी के आरोपों के बीच विपक्ष इस सुरक्षा कवच को रद्द करने की मांग कर रहा है।
आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अदालत अब यह तय करेगी कि क्या सरकारी कामकाज के नाम पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आजीवन कानूनी छूट देना संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार के अनुरूप है या नहीं। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
Supreme Court issued notices to the Central government and the Election Commission of India on a plea challenging the constitutional validity of Section 16 of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023, which grants lifelong immunity to the CEC and… pic.twitter.com/x7yEIrrSqa
— ANI (@ANI) November 4, 2026
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