मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के पटाखा मुक्त दिवाली संदेश वाले वीडियो को लेकर उपजे विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया है कि वह अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटाए गए अभिनेत्री के वीडियो को तुरंत बहाल करे।
बीजेपी के विरोध के बाद हटाया गया था वीडियो दरअसल, BMC ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के जागरूकता अभियान के तहत दीया मिर्जा का एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसके बाद बीजेपी मुंबई प्रमुख अमित सातम और मंत्री नितेश राणे ने इस पर तीखी आपत्ति जताई। बीजेपी नेताओं का आरोप था कि ऐसी अपील केवल हिंदू त्योहारों पर ही क्यों की जाती है। भारी विरोध के बाद BMC ने आनन-फानन में अपना अभियान वीडियो हटा दिया था।
अदालत ने दी नसीहत इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के कदम पर चिंता जताई। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ा है, इसे किसी अन्य रंग में नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शहर की खूबसूरती साझा रहने की भावना में है और इस तरह की अनुचित टिप्पणियों से संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए।
कोर्ट ने की दीया मिर्जा की सराहना कोर्ट ने दीया मिर्जा के प्रयासों की सराहना करते हुए पूछा कि जब अभिनेत्री ने अदालत के निर्देशों के तहत ही जागरूकता संदेश दिया था, तो उस पर विवाद क्यों खड़ा किया गया? अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदूषित हवा में हर कोई सांस ले रहा है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के प्रयासों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
क्या कहना है अभिनेत्री का? विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दीया मिर्जा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा, दिवाली का त्योहार रोशनी और उम्मीद का प्रतीक है। एयर पॉल्यूशन हर किसी की सेहत का मामला है, और इसे कम करने की कोशिश सभी के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने की दिशा में है।
गौरतलब है कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में दिवाली के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को देखते हुए, हाईकोर्ट के निर्देश पर ही बीएमसी ने सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर यह जागरूकता अभियान चलाया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी को अपना रुख स्पष्ट करते हुए वीडियो को फिर से सार्वजनिक करना होगा।
#BREAKING: Bombay High Court slams BJP leaders for criticising a videoclip wherein Bollywood Actor Dia Mirza had appealed citizens to avoid bursting firecrackers on public streets as ordered by the High Court.
— Live Law (@LiveLawIndia) November 3, 2026
She was roped in to create awareness on the issue by the BMC,… pic.twitter.com/yaFSnexfXH
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