दिल्ली में हाई अलर्ट कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लहरा दो तिरंगा रैली शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले लिया है। पुलिस ने उन्हें रैली न निकालने का नोटिस पहले ही दे दिया था, लेकिन दिपके इसके बावजूद बाहर निकले थे।
क्या है धारा 163 का पेंच? नई दिल्ली जिले में सुरक्षा कारणों से बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसका मतलब है कि इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। पुलिस ने साफ कर दिया था कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
पुलिस से बहस और हिरासत अभिजीत दिपके जब एनसीपी-एससीपी प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से निकले, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट कहा, धारा 163 लागू है, आपको हिरासत में लिया जा रहा है। दिपके ने पुलिस से तर्क किया कि यह कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि सिर्फ तिरंगा फहराने का एक कार्यक्रम है, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया।
सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा तिरंगा मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरी दिल्ली में 6 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ (CAPF) की 220 कंपनियां मोर्चा संभाले हुए हैं। कनॉट प्लेस, राजीव चौक, जंतर-मंतर और संसद मार्ग जैसे संवेदनशील इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
सेंट्रल पार्क दो दिन के लिए बंद प्रदर्शन की आंच को देखते हुए एनडीएमसी (NDMC) ने सेंट्रल पार्क को शुक्रवार और शनिवार के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया है। इस बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे।
क्यों हो रहा है विरोध? CJP का आरोप है कि उनके सदस्य आशुतोष रांका और सौरव दास को केवल तिरंगा फहराने के जुर्म में जेल में डाला गया है। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल, दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई है और स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है।
#WATCH दिल्ली: जब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, NCP-SCP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से रवाना हुए तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है...
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2026
CJP ने आज कनॉट प्लेस… pic.twitter.com/NT2PRyu8tZ
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