नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने विपक्ष के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट तक हुए मार्च को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई है।
न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि चीफ जस्टिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह न्यायपालिका को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था और मार्च को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पुलिस को घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।
चुनाव आयोग को नोटिस विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जंतर-मंतर का मुद्दा और सरकार का रुख अदालत ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए डीनोटिफाई करने के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यह फैसला किसी अदालती टिप्पणी के कारण नहीं, बल्कि एक कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
पत्रकार सुरक्षा पर बहस वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने महिला पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज हर कोई मोबाइल और माइक लेकर खुद को पत्रकार बता रहा है और रील बनाने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा के पक्ष में है, लेकिन जांच प्रक्रिया में सहयोग अनिवार्य है।
सुनवाई की मुख्य बातें:
कोर्ट ने सभी पक्षों को संयम बरतने की हिदायत दी और अगली सुनवाई तक मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
Supreme Court issues notice to Election Commission of India (ECI) and others on plea filed by Opposition leaders led by Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi and the INDIA bloc, challenging the poll panel’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and alleged… pic.twitter.com/82hzx2gxIJ
— ANI (@ANI) October 15, 2026
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