तमिलनाडु की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आया है। मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके (AIADMK) छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) में शामिल होने वाले 6 विधायकों के इस्तीफे को सही ठहराया है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करना संवैधानिक रूप से सही था। बेंच ने माना कि इसके लिए किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं थी।
जिन 6 विधायकों के इस्तीफे को कोर्ट ने वैध माना है, उनमें मरगथम कुमारवेल, सत्यभामा, इसक्की सुब्बैया, जयकुमार, एम.आर. विजयभास्कर और सी. विजयभास्कर शामिल हैं। ये सभी विधायक एआईएडीएमके छोड़कर टीवीके में शामिल हो गए थे।
एआईएडीएमके के व्हिप एग्री एस.एस. कृष्णमूर्ति ने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इन विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और टीवीके सरकार के पक्ष में वोट दिया। याचिका में यह भी दावा किया गया कि बिना गहन जांच के इस्तीफा मंजूर किया गया, जो हॉर्स-ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला हो सकता है।
याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए विधानसभा सचिव ने तर्क दिया कि यदि कोई विधायक स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, तो स्पीकर उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस्तीफे को सही ठहराने के बावजूद, इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही जारी रह सकती है।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन इस्तीफों के बाद राज्य में कई सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनी थी। अब जब अदालत ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है, तो टीवीके और एआईएडीएमके के बीच जारी सियासी खींचतान और तेज होने की उम्मीद है। यह फैसला भविष्य में विधायकों के पाला बदलने और पार्टी व्हिप के पालन जैसे मामलों में एक नजीर बनेगा।
Tamil Nadu | Madras High Court Chief Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arul Murugan uphold Tamil Nadu Assembly Speaker J.C.D. Prabhakar s decision to accept the resignations of six AIADMK MLAs between May 26, 2026 and June 29, 2026.
— ANI (@ANI) October 13, 2026
Judges partly allow a batch… pic.twitter.com/47KwBOur8V
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