सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में चौकीदार चोर है टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
अदालत का विस्तृत आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक निचली अदालत में मामले की कार्रवाई रुकी रहेगी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत इससे पहले, राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
क्या है पूरा मामला? यह मामला 2018 में राजस्थान की एक जनसभा में दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी अपमानजनक थी। शिकायतकर्ता ने खुद को भाजपा का सदस्य बताते हुए दावा किया था कि इस बयान ने पार्टी के सभी सदस्यों और प्रधानमंत्री का अपमान किया है।
अधिवक्ता की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने पूर्व के कई फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि इस मामले में कानून पहले से तय है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
Supreme Court stays the trial court proceedings against Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi in a criminal defamation case over his alleged ‘Chowkidar Chor Hai’ remarks against Prime Minister Narendra Modi.
— ANI (@ANI) October 13, 2026
Supreme Court also issues notice on Rahul Gandhi’s plea against… pic.twitter.com/bJFoFDhEKd
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