जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे आरोपी गोवा की एक अदालत ने बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को एक मामले में नियमित जमानत दे दी है। उन पर एक्साइज लाइसेंस हासिल करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की NOC में हेरफेर करने का गंभीर आरोप है। हालांकि, भले ही उन्हें इस मामले में राहत मिली हो, लेकिन वे अभी भी उत्तरी गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में ही बंद रहेंगे। इसका कारण यह है कि हाई कोर्ट ने नाइटक्लब में लगी आग (जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी) से जुड़े मुख्य मामले में उनकी जमानत पहले ही रद्द कर दी थी।
क्या है फर्जीवाड़े का पूरा मामला? यह मामला 13 दिसंबर, 2025 को कैंडोलिम हेल्थ सेंटर के अधिकारी डॉ. रोशन नाजरेथ की शिकायत पर दर्ज किया गया था। जांच के अनुसार, लूथरा बंधुओं ने किसी अन्य संस्थान की हेल्थ NOC में हेरफेर की और उसे अपना बताकर एक्साइज विभाग को दिया, ताकि वे अर्पोरा स्थित अपने नाइटक्लब के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकें। यह धोखाधड़ी तब उजागर हुई जब दिसंबर 2025 में नाइटक्लब में भीषण आग लग गई।
अदालत ने रखी कड़ी शर्तें मापुसा के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) ने जमानत मंजूर करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने सौरभ और गौरव लूथरा को 1-1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो जमानतें भरने को कहा है। अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उनके देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही, उन्हें गवाहों को धमकाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
हादसे ने झकझोर दिया था गोवा 6 दिसंबर, 2025 की रात अर्पोरा गांव के इस नाइटक्लब में एक डांस पार्टी चल रही थी, तभी अचानक आग लग गई। इस त्रासद घटना में 25 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी पहले भी जमानत शर्तों का पालन कर चुके हैं, इसलिए उन्हें राहत दी जा रही है। हालांकि, मुख्य अग्निकांड मामले में कानूनी पेच अभी भी उनके लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं।
News Alert! Goa court grants bail to Luthra brothers accused of forging Health Department NOC to obtain excise licence for fire-ravaged nightclub pic.twitter.com/xReyuK7F3M
— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
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