दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत का बड़ा फैसला दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने में मदद करने (abetment) का दोषी पाया है।
ताहिर हुसैन के अलावा अन्य आरोपी बरी इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ सात अन्य सह-आरोपी भी शामिल थे। कोर्ट ने मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, मोहम्मद रिहान, अरशद कय्यूम और इरशाद अहमद को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। ताहिर हुसैन को भी दंगा भड़काने के आरोप के अलावा बाकी सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
क्या थे आरोप? इस मामले में ताहिर हुसैन पर IPC की धारा 147, 148, 149 (दंगा), 427 (नुकसान पहुंचाना), 436 (आग या विस्फोटक से संपत्ति नष्ट करना) और 120B (साजिश) के तहत मामला दर्ज था। अदालत ने पाया कि ताहिर ने दंगों के दौरान दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगज़नी के लिए भीड़ को उकसाया था।
छत से फेंके गए थे पत्थर और पेट्रोल बम सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयानों का बारीकी से विश्लेषण किया। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से स्पष्ट है कि ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर मौजूद थे और वहां से पास की दुकानों की ओर इशारा कर रहे थे। गवाहों के अनुसार, उसी छत से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए थे, जिसके बाद नीचे दुकानों पर हमला शुरू हुआ।
दूसरी बार मिली सजा यह ताहिर हुसैन के लिए हिंसा से जुड़े मामलों में दूसरी बड़ी कानूनी शिकस्त है। इससे पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के एक अलग मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े कई अन्य मामलों की सुनवाई अभी भी अलग-अलग अदालतों में लंबित है।
#BREAKING: Karkardooma Court has convicted former AAP councillor Tahir Hussain of inciting rioting in a North East Delhi riots-related case, while acquitting him of other charges. This is his second conviction, following his life sentence in the murder case of IB officer Ankit… pic.twitter.com/kJHceU9sTj
— IANS (@ians_india) October 10, 2026
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