दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों का हवाला देते हुए इस आयोजन को खारिज कर दिया है।
समय पर आवेदन न देना बना बड़ी बाधा ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने बताया कि आयोजकों ने प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को आवेदन दिया था, जबकि प्रदर्शन 10 अक्टूबर को होना था। नियमानुसार, किसी भी प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है। बेहद कम समय में सूचना मिलने के कारण पुलिस ने इसे अनुमति के योग्य नहीं माना।
पिछली बार किए गए वादों से मुकरे प्रदर्शनकारी अनुमति न देने के पीछे पुलिस ने एक और गंभीर कारण बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले भी जब इन आयोजकों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, तब उन्होंने दिए गए लिखित आश्वासनों (अंडरटेकिंग) का पालन नहीं किया था। पुलिस की ओर से तय कानूनी दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने के कारण इस बार प्रशासन ने सतर्कता बरती है।
कानून-व्यवस्था और यातायात का हवाला पुलिस ने तर्क दिया कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति, अन्य संगठनों की ओर से की जा रही गतिविधियों और नई दिल्ली इलाके में यातायात प्रबंधन की जरूरतों के मद्देनजर भारी भीड़ को जुटने की इजाजत देना संभव नहीं है।
धारा 163 का सख्ती से पालन फिलहाल पूरे नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इस धारा के तहत किसी भी तरह के जमावड़े और विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आदेशों का उल्लंघन कर लोग एकत्र होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का रुख: नियमों के दायरे में ही प्रदर्शन संभव नूपुर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है और जंतर-मंतर पर अतीत में ऐसे सैकड़ों आयोजन हो चुके हैं। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि कानून का पालन करना आयोजकों की जिम्मेदारी है। नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाने की कोशिश को प्रशासन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा।
#WATCH | Delhi: Joint CP Nupur Prasad says, On the 7th, they submitted an application to the New Delhi district authorities, intimating that they intended to stage a protest on the 10th regarding the accountability of the CEC. This intimation was reviewed. Firstly, it was… pic.twitter.com/rcpBaa8DWK
— ANI (@ANI) October 9, 2026
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