दिल्ली की अदालतों में जारी रहेगा वकीलों का स्ट्राइक, अब LG आवास तक होगा मार्च
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अदालती कामकाज से दूरी ट्रैफिक चालान के नए नियमों के विरोध में दिल्ली के वकीलों का आंदोलन और उग्र हो गया है। सोमवार को सातों जिला अदालतों में न्यायिक कार्य ठप रखने के बाद, अब 24 सितंबर को भी वकील अदालती कामकाज से पूरी तरह दूर रहेंगे।

LG आवास तक मार्च का ऐलान जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार (24 सितंबर) को सुबह 11 बजे सभी सात जिला अदालतों के वकील तीस हजारी कोर्ट में एकजुट होंगे। वहां से वे उपराज्यपाल (LG) आवास तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालेंगे। वकीलों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है।

नए नियमों पर वकीलों को क्यों है आपत्ति? विरोध का मुख्य कारण केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम का नियम 167 है। नए नियमों के तहत, ट्रैफिक चालान से जुड़े विवादों को अदालत के बजाय विभागीय अधिकारियों के स्तर पर सुलझाने की व्यवस्था की गई है। वकीलों का कहना है कि यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है।

अदालत जाने की शर्त पर विवाद नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी चुनौती विभागीय अधिकारी के स्तर पर हार जाता है और फिर अदालत जाना चाहता है, तो उसे चालान की राशि का 50 फीसदी हिस्सा पहले जमा करना होगा। वकीलों ने इस शर्त को अनुचित करार दिया है।

न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन वकीलों का तर्क है कि चालान सही है या गलत, यह फैसला करने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारियों को यह शक्तियां देना न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही, 45 दिन की समयसीमा पार होने पर चालान को स्वतः स्वीकार मान लेने वाले प्रावधान का भी तीखा विरोध हो रहा है।

आगे और तेज होगा आंदोलन नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव तरुण राणा ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने इन विवादित नियमों पर कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाला, तो 24 सितंबर के बाद इस आंदोलन को और अधिक व्यापक और तेज किया जाएगा। फिलहाल, अदालती कामकाज के ठप होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

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