भावनगर: क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के दौरान आरोपी पर बरसे 100 डंडे, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
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गुजरात के भावनगर में एक हत्या के आरोपी की सार्वजनिक पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। हत्या के आरोपी फैजल उर्फ खटकी लखानी को पुलिस क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए बस स्टैंड ले गई थी, जहां पुलिसकर्मियों ने उसे लाठियों से बुरी तरह पीटा। रिपोर्टों के मुताबिक, इस दौरान आरोपी को 100 से ज्यादा डंडे मारे गए।

कौन है आरोपी फैजल लखानी? आरोपी फैजल अपनी लिव-इन पार्टनर काजल बारैया की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, फैजल और काजल पिछले कई सालों से साथ रह रहे थे और बस डिपो के आसपास ही जीवन बसर करते थे। फैजल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था।

विवाद और काजल की मौत पुलिस जांच के अनुसार, जेल से बाहर आने के बाद फैजल को शक हुआ कि काजल का रवि नाम के एक व्यक्ति के साथ संबंध है। इसी शक के चलते 3 सितंबर को भावनगर बस स्टैंड पर फैजल ने काजल और रवि पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में काजल को गंभीर चोटें आईं और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था।

पुलिस ने दी सफाई घटना के बाद जब पुलिस फैजल को क्राइम सीन दोहराने के लिए घटनास्थल पर ले गई, तो वहां उसे सार्वजनिक रूप से पीटा गया। नीलमबाग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर डीपी उनादकट ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि फैजल के अपराध की गंभीरता और उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यह संदेश देना जरूरी था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस का तर्क है कि इससे अपराधियों में डर का माहौल पैदा होगा।

कानूनी प्रक्रिया बनाम पुलिस की दंडात्मक नीति पुलिस की इस कार्रवाई ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या कानून अपने हाथ में लेकर सार्वजनिक पिटाई करना पुलिस के दायरे में आता है? इस मामले ने मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रिया के पालन को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

गुजरात हाई कोर्ट की पुरानी चिंताएं यह पहली बार नहीं है जब गुजरात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। पूर्व में भी पुलिस द्वारा आरोपियों को सार्वजनिक रूप से पीटने या अपमानित करने की घटनाओं पर अदालतें सख्त रुख अपना चुकी हैं। कई मामलों में हाई कोर्ट पुलिस को संयम बरतने और कानूनी दायरे में रहने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में भावनगर का यह वाकया अब विभागीय और कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है। फिलहाल आरोपी फैजल न्यायिक हिरासत में है, लेकिन पुलिस की यह सजा-ए-मौका चर्चा का विषय बनी हुई है।

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