सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति
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नई दिल्ली: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें सितंबर में अपनी आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की आधिकारिक अनुमति दे दी है।

कोर्ट की शर्तें: पासपोर्ट और गोपनीयता का ध्यान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस यात्रा के लिए कुछ सख्त शर्तें तय की हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि बनर्जी केवल अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर ही यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें अपनी यात्रा का पूरा विवरण, जैसे ठहरने का स्थान, अस्पताल का नाम, डॉक्टर की जानकारी और फ्लाइट की डिटेल्स कोर्ट को देनी होगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियां इस जानकारी का उपयोग अपने काम के लिए कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस विवरण को पूरी तरह से गोपनीय रखना होगा।

क्यों अटकी थी विदेश यात्रा? अभिषेक बनर्जी पर विदेश जाने की पाबंदी उनके खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले के कारण थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में दिए गए बयान को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ था। उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो मिली थी, लेकिन अदालत ने शर्त रखी थी कि वे बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते।

हाईकोर्ट ने क्यों किया था इनकार? इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि भारत में ही इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि उन्हें पहले कोलकाता के SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए पेश होना चाहिए। हाईकोर्ट का मानना था कि मेडिकल बोर्ड की राय के बाद ही यह तय हो सकता है कि विदेश जाना वाकई जरूरी है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें 2016 की एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण विशेष इलाज की आवश्यकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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