गोवा: तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के यौन शोषण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
निचली अदालत का फैसला पलटा जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्ष्यों को देखते हुए प्रतिवादी दोषी है। अदालत ने इसे एक गंभीर मामला माना है।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजपाल सजा सुनाए जाने के बाद 62 वर्षीय तरुण तेजपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि मामले में सबूतों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
किन धाराओं में मिली सजा? अदालत ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें धारा 376(2)(एफ) (विश्वास की स्थिति में दुष्कर्म), 354(ए) (यौन उत्पीड़न) और 354(बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से बल प्रयोग) शामिल हैं।
सख्त रुख बनाम नरमी की गुहार सुनवाई के दौरान तेजपाल ने खुद को राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार बताते हुए वरिष्ठ नागरिक होने और दो बेटियों के पिता होने का हवाला देकर नरमी की अपील की। वहीं, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि नहीं का मतलब नहीं होता है और समाज में कड़ा संदेश जाना आवश्यक है।
नवंबर 2013 का है पूरा मामला यह विवाद नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक फाइव-स्टार होटल की लिफ्ट में तेजपाल पर अपनी ही कनिष्ठ सहकर्मी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। 2021 में सत्र अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
#WATCH | Goa | Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal sentenced to 10 years of imprisonment in the 2013 sexual assault case
— ANI (@ANI) August 6, 2026
He says, We are very much disappointed with the verdict. We believe that the evidence in the case has not been properly appreciated. We believe there is… pic.twitter.com/VX4pYxojQZ
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