दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग पर फिलहाल तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। रविवार (19 जुलाई) को सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्करणा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अभी किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा।
अस्पताल और प्रशासन को नोटिस सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल प्रशासन और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
डॉक्टरों की निगरानी पर भरोसा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सफदरजंग अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। अदालत ने माना कि उनके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा रही है। साथ ही, जंतर-मंतर से उन्हें अस्पताल ले जाने वाली सरकारी कार्रवाई को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मनमाना मानने से इनकार कर दिया।
परिवार को 24 घंटे मिलने की छूट जस्टिस पुष्करणा ने राहत के रूप में यह सुनिश्चित किया है कि वांगचुक की पत्नी, उनके भाई और अन्य परिजन उनसे 24 घंटे मिल सकते हैं। अदालत ने यह उम्मीद जताई है कि यदि आवश्यकता पड़ी और वांगचुक सहमत हुए, तो वे डॉक्टरों के इलाज में पूरा सहयोग करेंगे।
सरकार और वांगचुक पक्ष की दलीलें केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कहा कि सफदरजुक अस्पताल में वांगचुक का इलाज सही दिशा में हो रहा है और इस पर संदेह का कोई आधार नहीं है। वहीं, वांगचुक का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वांगचुक हिरासत में नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल (मेदांता) में इलाज कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
21 दिनों से जारी है भूख हड़ताल सोनम वांगचुक बीते 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वे नीट (NEET) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और इसके चलते छात्रों की आत्महत्या जैसी घटनाओं के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। शनिवार को भूख हड़ताल के 21वें दिन, बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी।
Delhi HC refuses to grant transfer of activist Sonam Wangchuk from Safdarjung hospital to private facility pic.twitter.com/FoKXkV8BEj
— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
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