राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा, फैसले के पूर्ण पालन की मांग
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अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अहम पक्षकार रहे निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अखाड़े ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक नई याचिका दाखिल की है।

ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व की मांग याचिका श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े के सरपंच महंत राजारामचंद्राचार्य ने दायर की है। अखाड़े का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट में उन्हें वह स्थान और जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में दिया था।

अदालत के फैसले का हवाला याचिका में संविधान पीठ के फैसले के पैरा 804 और 805(4) का विशेष उल्लेख किया गया है। अखाड़े का दावा है कि अदालत ने उनकी ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करते हुए मंदिर प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी का निर्देश दिया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उस निर्देश का पालन नहीं हुआ है।

ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल निर्मोही अखाड़े ने वर्तमान ट्रस्ट पर एक निजी संस्था की तरह काम करने का आरोप लगाया है। अखाड़े की मांग है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, इसे सार्वजनिक स्वरूप दिया जाए, नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं और पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।

धार्मिक परंपराओं और विग्रहों पर जोर याचिका में पूजा-सेवा, भोग और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में अखाड़े की पारंपरिक भूमिका को बहाल करने की मांग की गई है। इसके अलावा, मूल विग्रहों को गर्भगृह में पुनर्स्थापित करने या उन्हें अखाड़े को सौंपने की अपील भी की गई है।

अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। क्या कोर्ट ट्रस्ट के पुनर्गठन के आदेश देगा या फिर यह मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाएगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

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