बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार
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नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अवमानना (Contempt) याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शिकायतों को अब संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में उठाया जाना चाहिए।

तथ्यात्मक विवादों का निपटारा हाई कोर्ट करे

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं में अलग-अलग राज्यों से जुड़े जटिल तथ्यात्मक विवाद हैं। सुप्रीम कोर्ट हर मामले के अलग-अलग तथ्यों की जांच नहीं कर सकता। इसलिए, सभी याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि वहां मामले की गहराई से समीक्षा हो सके।

क्या हैं गंभीर आरोप?

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अनस तनवीर ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन्स के बावजूद कई राज्यों ने उनका उल्लंघन किया है। आरोप है कि स्मारकों, पूजा-स्थलों और निजी संपत्तियों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जो सीधे तौर पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है।

सजा के तौर पर हो रहा बुलडोजर का इस्तेमाल

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी और चंद्र उदय सिंह ने कोर्ट को बताया कि कई मामलों में तोड़-फोड़ की कार्रवाई स्थानीय नेताओं के बयानों के बाद सजा के रूप में की जाती है। वकीलों ने दावा किया कि राज्य सरकारों के हलफनामों से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस?

गौरतलब है कि साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और पूर्व सूचना के किसी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। अब सभी पक्षों को अपनी फरियाद लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

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