नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अवमानना (Contempt) याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शिकायतों को अब संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में उठाया जाना चाहिए।
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं में अलग-अलग राज्यों से जुड़े जटिल तथ्यात्मक विवाद हैं। सुप्रीम कोर्ट हर मामले के अलग-अलग तथ्यों की जांच नहीं कर सकता। इसलिए, सभी याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि वहां मामले की गहराई से समीक्षा हो सके।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अनस तनवीर ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन्स के बावजूद कई राज्यों ने उनका उल्लंघन किया है। आरोप है कि स्मारकों, पूजा-स्थलों और निजी संपत्तियों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जो सीधे तौर पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है।
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी और चंद्र उदय सिंह ने कोर्ट को बताया कि कई मामलों में तोड़-फोड़ की कार्रवाई स्थानीय नेताओं के बयानों के बाद सजा के रूप में की जाती है। वकीलों ने दावा किया कि राज्य सरकारों के हलफनामों से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
गौरतलब है कि साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और पूर्व सूचना के किसी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। अब सभी पक्षों को अपनी फरियाद लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
VIDEO | Delhi: On the Supreme Court hearing on a petition alleging contempt of its order in connection with bulldozer actions, advocate Anas Tanwir said, After the Supreme Court issued the bulldozer guidelines, certain states did not follow them. In some cases, the High Courts… pic.twitter.com/GHLCVGbfuf
— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
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