दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव: हाई कोर्ट का बड़ा झटका, टालने की मांग खारिज
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के चुनाव को टालने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने या इसे टालने के लिए किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

अदालत का स्पष्ट रुख सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जा रहा है। कोर्ट ने पहले ही चुनाव को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दे रखे हैं। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को तय की गई है।

सरकार पर गंभीर आरोप शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव गुरमीत सिंह शंटी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि DSGMC के चुनाव 31 जनवरी 2026 से पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे। शंटी और हरमीत सिंह खुराना ने जनवरी 2025 में ही नई वोटर लिस्ट तैयार करने को लेकर याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि पिछले 30 वर्षों से सरकार मतदाता सूची तैयार करने में लगातार विफल रही है।

वोटर लिस्ट के नाम पर देरी का आरोप शंटी ने दावा किया कि हर चुनाव से पहले सरकार अदालत में हलफनामा दायर कर यह तर्क देती है कि नई वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो सकी है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही चुनाव कराए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली गुरुद्वारा डायरेक्टरेट की लापरवाही के कारण इस बार भी वोटर लिस्ट का काम समय रहते पूरा नहीं किया गया।

कोर्ट की सख्ती और अगली सुनवाई बीते 24 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 30 मार्च, 2026 तक पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने अधिकारियों से अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा भी मांगा है। 12 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में अब यह समीक्षा की जाएगी कि अदालत के पिछले निर्देशों का पालन किस हद तक हुआ है और चुनाव प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है।

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