देश में आम मरीजों को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब दवा कंपनियां और मेडिकल स्टोर्स मरीजों से अपनी मर्जी के दाम नहीं वसूल पाएंगे। NPPA ने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोगों जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 39 दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) निर्धारित कर दी है।
क्या है नया आदेश? NPPA ने 8 जुलाई 2026 को ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 (DPCO-2013) के तहत तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जरूरी दवाओं को आम लोगों की पहुंच में रखना और बाजार में होने वाली अनुचित मुनाफाखोरी पर रोक लगाना है।
किन बीमारियों की दवाएं हुई सस्ती? जिन 39 दवाओं की कीमतों पर कैप लगाया गया है, वे मुख्य रूप से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension), डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक की रोकथाम और विभिन्न गंभीर संक्रमणों की दवाएं शामिल हैं।
सूची में प्रमुख कॉम्बिनेशन दवाएं जैसे:
कैल्शियम और एंटी-रेबीज इंजेक्शन पर बड़ा अपडेट NPPA ने कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट की कीमत 8.93 रुपये प्रति टैबलेट (GST सहित) तय की है। वहीं, रेबीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन की कीमत में संशोधन कर इसे 119.48 रुपये निर्धारित किया गया है। यह जीवनरक्षक इंजेक्शन कुत्ता या अन्य जानवर काटने पर संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य है।
दवा कंपनियों को सख्त निर्देश प्राधिकरण ने सभी दवा निर्माताओं और विक्रेताओं को तत्काल प्रभाव से नई कीमतों को लागू करने का आदेश दिया है। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने नए स्टॉक के पैकेट पर संशोधित एमआरपी (MRP) छापें। साथ ही, स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी विक्रेता निर्धारित मूल्य से एक भी पैसा अधिक नहीं वसूल सकता।
मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं की कीमतों का यह नियमन उन लाखों मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें इन दवाओं का सेवन जीवनभर करना पड़ता है। इससे बाजार में न केवल दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मरीजों के जेब पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ भी कम होगा।
NPPA समय-समय पर बाजार की स्थिति और उत्पादन लागत की समीक्षा करती है ताकि आम नागरिक को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has capped the retail price of 39 medicines including that for hypertension, diabetes heart disease etc pic.twitter.com/7vpm5U9cCC
— ANI (@ANI) July 11, 2026
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