ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट: इन कर्मचारियों के लिए खुली OPS की राह, शुरू हुई प्रक्रिया
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देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

संस्थान ने अनुकंपा (मृतक आश्रित) आधार पर नियुक्त हुए उन कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था।

किसे मिलेगा सीधा लाभ?

यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए है जो केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों (CABs) में कार्यरत हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के बाद, CSIR ने अपनी सभी लैब और इकाइयों को इस नए नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत, अब पात्र कर्मचारियों को CCS (पेंशन) नियमों के दायरे में लाया जाएगा, जो लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे।

क्या बोले फेडरेशन के अध्यक्ष?

ऑल इंडिया NPS इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे OPS बहाली की दिशा में एक बड़ी जीत करार दिया है।

उनका मानना है कि CSIR द्वारा शुरू की गई यह प्रक्रिया एक नजीर बनेगी, जिसे आने वाले समय में अन्य केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है।

सरकार के सामने अब भी एक बड़ी मांग बाकी

हालांकि, कर्मचारियों की चिंताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। डॉ. पटेल ने केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से एक और अहम मांग की है।

उन्होंने कहा कि डेथ और डिसेबिलिटी (मृत्यु और विकलांगता) के मामलों में OPS और UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का विकल्प केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में अभी भी लागू नहीं किया गया है। उन्होंने इस लंबित मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सुरक्षा मिल सके।

आठवें वेतन आयोग की सुगबुगाहट के बीच फैसला

यह फैसला ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वेतन संशोधन के साथ-साथ पेंशन से जुड़े इन लंबित मामलों का निपटारा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।

निश्चित रूप से, CSIR का यह कदम उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सुरक्षित भविष्य देख रहे हैं।

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