दिल्ली: वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) 12 जुलाई 2026 को दिल्ली के विभिन्न कोर्ट परिसरों में एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालानों का निपटारा करना है। यह विशेष अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य करेगी।
अधिकारियों के अनुसार, इस अदालत में हर तरह का चालान स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल कंपाउंडेबल (समझौते योग्य) मामलों की सुनवाई होगी। इसमें रेड लाइट जंप करना, गलत पार्किंग, हेलमेट न पहनना या सीट बेल्ट न लगाने जैसे मामले शामिल हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने, दुर्घटना या गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े चालानों के लिए आपको नियमित कोर्ट में ही जाना होगा।
यह अदालत दिल्ली के प्रमुख जिला अदालत परिसरों में आयोजित होगी, जिनमें तीस हजारी, राउज एवेन्यू, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका और साकेत कोर्ट शामिल हैं। ध्यान रखें, आपको उसी कोर्ट में जाना होगा जिसका उल्लेख आपकी चालान स्लिप पर है।
इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:
लोक अदालत में निपटारा आपसी सहमति से होता है। यहाँ सामान्य अदालतों जैसी लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। जज के सामने मामला पेश होने पर अक्सर चालान की राशि को 20 से 80 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है या कई बार पूरी तरह माफ भी कर दिया जाता है। भुगतान के तुरंत बाद आपको सेटलमेंट स्लिप मिल जाती है और कुछ दिनों में सिस्टम से आपका चालान हट जाता है।
लंबे समय तक ई-चालान पेंडिंग रखने पर आपका मामला वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है, जिसके बाद समन जारी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल या गाड़ी की खरीद-फरोख्त में भी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, लोक अदालत का यह अवसर पुराने बकायों को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है।
*Special Lok Adalat to be held on 12.07.2026@NALSALegalAid pic.twitter.com/8cu39iv9QN
— Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) (@DSLSA_DELHI) July 5, 2026
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