केतन अग्रवाल हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाला दावा किया है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच हुई बातचीत कोड भाषा में है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
पुलिस की दलील और कोर्ट का फैसला मावल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी (IO) ने तर्क दिया कि आरोपियों के फोन से मिले चैट में रहस्यमयी संकेतों और कोड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस का कहना था कि इन कोड्स का मतलब जानने के लिए आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है। हालांकि, अदालत ने पुलिस की अपील को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पूछताछ के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसके बाद, दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चेतन चौधरी अब सेंट्रल जेल में आरोपी चेतन चौधरी के वकील राधेशिकेश उत्तरवार ने बताया कि पुलिस ने रिमांड बढ़ाने के लिए पांच आधार पेश किए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें नाकाफी माना। अब चेतन को पुलिस कस्टडी से हटाकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। वहीं, सिया गोयल की ओर से वकील विपुल दुशिंग ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग नहीं की है।
पिता का दावा: मैं सिया को नहीं जानता इस बीच, चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी ने फिर दोहराया कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने कहा, चेतन ने सिर्फ इतना बताया था कि उसकी एक मीटिंग है। मैंने सिया गोयल को कभी नहीं देखा और न ही मैं उसे जानता था। इस घटना के बाद ही मुझे उसका नाम पता चला।
क्या सिया ने दिया धक्का? चेतन के पिता ने अपने बेटे का बचाव करते हुए दावा किया कि केतन अग्रवाल को चेतन ने धक्का नहीं दिया था। उनके मुताबिक, चेतन घटना के वक्त काफी दूरी पर खड़ा था, जबकि लड़की (सिया) पास में ही मौजूद थी। हालांकि, पुलिस की जांच अभी भी जारी है और अब पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि सिया और चेतन के बीच उस कोड भाषा में क्या साजिश रची गई थी।
आगामी दिनों में इस केस की सुनवाई और जांच की दिशा यह तय करेगी कि क्या यह महज एक हादसा था या सोची-समझी हत्या।
#WATCH | Ketan Agarwal murder case | Lonavala, Maharashtra: Advocate Vipul Dushing, representing accused Siya, says, The police presented five grounds for the remand, but we argued that they were insufficient. The court accepted our argument and remanded her to judicial custody.… pic.twitter.com/APVFvKGHik
— ANI (@ANI) July 3, 2026
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