15 दस्तावेज भी बेअसर: असम में शख्स को हाईकोर्ट ने माना विदेशी , नागरिकता साबित करने में रहा नाकाम
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असम में नागरिकता साबित करना कितना जटिल काम है, इसका एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक दिहाड़ी मजदूर की याचिका खारिज करते हुए उसे विदेशी घोषित कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि शख्स ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सरकार को 15 तरह के पुख्ता दस्तावेज सौंपे थे।

क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता असम के घुगुदोबा का रहने वाला है और पिछले 60 वर्षों से राज्य में रह रहा है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसे विदेशी घोषित किया था, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा था। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहां की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा।

क्यों खारिज हुए 15 दस्तावेज? शख्स ने स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर आईडी (EPIC), 1951 एनआरसी (NRC) की कॉपी और जमीन की खरीद के कागजात जैसे 15 दस्तावेज पेश किए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत नागरिकता साबित करने का भार व्यक्ति पर होता है। कोर्ट ने कहा कि पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हैं, बल्कि ये केवल पहचान और मताधिकार के दस्तावेज हैं।

नाम और स्पेलिंग में विसंगतियां बनीं मुसीबत अदालत ने पाया कि शख्स द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में उसके पिता, दादा और परिवार के अन्य सदस्यों के नामों की स्पेलिंग में मामूली अंतर था। साथ ही, कुछ दस्तावेजों में जन्मतिथि भी मेल नहीं खा रही थी। कोर्ट ने मौखिक गवाही को भी खारिज कर दिया और कहा कि नागरिकता जैसे मामलों में केवल सरकारी रिकॉर्ड ही मान्य होते हैं।

कानूनी दांव-पेच में फंसी नागरिकता याचिकाकर्ता का तर्क था कि भले ही स्पेलिंग में अंतर हो, लेकिन ये सभी दस्तावेज एक ही परिवार और व्यक्ति को इंगित करते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इन विसंगतियों को आधार बनाकर याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर असम में नागरिकता सत्यापन की कठोर प्रक्रिया और दस्तावेजों में छोटी-छोटी गलतियों के गंभीर परिणामों पर बहस छेड़ दी है।

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