राम मंदिर दान चोरी मामला: अयोध्या के वकीलों का बड़ा ऐलान, आरोपियों का केस लड़ने पर देना होगा 20 लाख का जुर्माना
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अयोध्या के राम मंदिर में हुए करोड़ों के दान की चोरी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भक्तों की आस्था के साथ हुए इस खिलवाड़ से लोगों में भारी आक्रोश है। इस मामले में अब अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।

आरोपियों के लिए कानूनी दरवाजे बंद अयोध्या बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि मंदिर के दान की चोरी करने वाले किसी भी आरोपी का केस अयोध्या का कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी वकील आरोपियों के लिए वकालतनामा दाखिल करता है, तो उसे प्रति आरोपी 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिवक्ता संघ के कोष में जमा करना होगा।

ट्रस्ट पर भी उठ रहे सवाल वकीलों ने मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि यदि ट्रस्ट के सदस्य सतर्क रहते, तो यह चोरी संभव ही नहीं थी। आक्रोशित वकीलों ने ट्रस्ट के सदस्यों अनिल मिश्र और गोपाल राव को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही, बार एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की मांग की है।

बैंक कर्मियों की भूमिका पर संदेह जांच में अब बैंक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एसआईटी (SIT) को दो बैंक कर्मियों, रत्नेश और गगनदीप पर मिलीभगत का संदेह है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक को तीन महीने पहले ही हेराफेरी की भनक लग गई थी और उन्होंने संदिग्धों को हटाने की सलाह दी थी, जिसे नजरअंदाज किया गया।

कम वेतन, पर करोड़ों की संपत्ति जांच में सामने आया है कि इस चोरी के पीछे एक संगठित रैकेट काम कर रहा था। आरोपी लवकुश मिश्रा, जिसका मासिक वेतन महज 15 हजार रुपये था, के पास लाखों की संपत्ति पाई गई है। यह स्पष्ट है कि मामूली आय वाले कर्मचारी इतनी बड़ी संपत्ति महज कुछ समय में नहीं बना सकते, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और गबन की ओर इशारा करता है।

कानून का शिकंजा और सामाजिक बहिष्कार मंदिर के सेवादारों के बाद अब बैंक कर्मियों पर भी कानून का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। रामभक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात करने वालों का न केवल कानूनी स्तर पर विरोध हो रहा है, बल्कि समाज में भी उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है। वकीलों का यह फैसला साबित करता है कि धार्मिक आस्था के साथ किए गए इस रामद्रोह को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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