भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने बिना वैध टिकट के सफर करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब पकड़े जाने पर आपको भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा।
क्या हैं नए नियम? रेलवे द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना अब 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह नया नियम 20 जून, 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुका है।
सिर्फ बिना टिकट ही नहीं, ये भी हैं दायरे में यह सख्त नियम केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना टिकट यात्रा करते हैं। यदि कोई यात्री पुराने या पहले इस्तेमाल किए जा चुके टिकट का दोबारा उपयोग करता है, या अमान्य श्रेणी के टिकट पर यात्रा करता है, तो उसे भी इसी जुर्माने के दायरे में रखा जाएगा।
किराए के साथ देना होगा जुर्माना जुर्माने का गणित स्पष्ट है: यात्री को अपनी यात्रा का वास्तविक किराया तो देना ही होगा, साथ ही ऊपर से 500 रुपये बतौर जुर्माना भी चुकाना होगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि यदि यात्री जुर्माना देने में असमर्थ रहता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जेल तक की हो सकती है सजा रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 के तहत, इसे एक गंभीर अपराध माना गया है। यदि कोई यात्री रेलवे को धोखा देने या किराया छिपाने का प्रयास करता है, तो उसे जुर्माने के अलावा कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर मामलों में 6 महीने तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है।
स्टाफ को मिले विशेष अधिकार अगर आप ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाते हैं और यह स्पष्ट नहीं होता कि आप कहां से सवार हुए हैं, तो रेलवे स्टाफ के पास आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन या जहां से आखिरी बार टिकट चेकिंग हुई थी, वहां से पूरा किराया और जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा।
रेलवे ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें। अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए नियमों का पालन करना ही एकमात्र विकल्प है।
🚆🚨Passenger Advisory 🚆🚨
— DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) June 20, 2026
As per the provisions of the Jan Vishwas Act, 2026, the minimum penalty under Sections 137 & 138 of the Railway Act, 1989 has been increased from ₹250 to ₹500 💰 with effect from 20 June 2026 📅.
🎫 Passengers are requested to travel with a valid… pic.twitter.com/dPBLHPXY83
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