भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए नियमों को और अधिक सख्त बना दिया है। यदि आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज, 20 जून 2026 से रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ जुर्माने में भारी बढ़ोतरी कर दी है।
जुर्माने की राशि हुई दोगुनी जन विश्वास एक्ट 2026 के तहत रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 137 और 138 में संशोधन किया गया है। अब बिना वैध टिकट के पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह नया नियम आज से ही देशभर में प्रभावी हो गया है।
किन मामलों में कटेगा चालान? रेलवे के नए नियमों के दायरे में कई तरह की अनियमितताएं आती हैं। यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता है, पुराने या इस्तेमाल किए गए टिकट का उपयोग करता है, अथवा गलत तरीके से बुक किए गए टिकट पर सफर करता है, तो उसे दोषी माना जाएगा। पकड़ा जाने पर यात्री को टिकट का पूरा किराया तो देना ही होगा, साथ ही निर्धारित जुर्माना भी भरना होगा।
जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि स्थिति गंभीर होने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। यदि पकड़े जाने पर यात्री जुर्माना भरने में असमर्थ रहता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने तक की जेल का प्रावधान भी रखा गया है।
रेलवे की यात्रा सलाह रेलवे का मुख्य उद्देश्य इस बदलाव के जरिए यात्रियों में अनुशासन लाना और टिकट चोरी पर लगाम लगाना है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपना टिकट जरूर सुनिश्चित कर लें। नियमों का पालन करें और अनावश्यक परेशानी व कानूनी कार्रवाई से बचें।
🚆🚨Passenger Advisory 🚆🚨
— DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) June 20, 2026
As per the provisions of the Jan Vishwas Act, 2026, the minimum penalty under Sections 137 & 138 of the Railway Act, 1989 has been increased from ₹250 to ₹500 💰 with effect from 20 June 2026 📅.
🎫 Passengers are requested to travel with a valid… pic.twitter.com/dPBLHPXY83
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