नई दिल्ली: नीट-यूजी परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ऐप पर लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय बिना सोचे-समझे नहीं लिया गया है। कोर्ट ने माना कि परीक्षा से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त थे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत तय प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा कठोर है, बल्कि इसे सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय माना गया है।
टेलीग्राम की दलीलें खारिज सुनवाई के दौरान टेलीग्राम ने खुद का बचाव करते हुए कहा था कि उसका प्लेटफॉर्म मात्र एक माध्यम है। कंपनी का तर्क था कि आईटी एक्ट के तहत उसे किसी विशेष सूचना या उस पर होने वाली गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने कंपनी के इस दावे को सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने माना कि प्लेटफॉर्म अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकता।
क्यों लगाया गया था बैन? केंद्र सरकार ने नीट-यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या पेपर लीक की संभावनाओं को रोकने के लिए 16 जून को यह फैसला लिया था। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर 21 जून को होने वाली पुन: परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
टेलीग्राम ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 17 जून को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के इस फैसले के बाद अब 22 जून तक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
Delhi High Court dismisses Telegram’s plea challenging the Centre’s temporary ban imposed in view of the NEET re-examination, granting no relief to the messaging platform.
— ANI (@ANI) June 19, 2026
Justice Tejas Karia upholds the government’s decision to block Telegram till June 22, rejecting the… pic.twitter.com/8Sk95cFHYN
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