राजस्थान सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन विद्यार्थियों और नौकरीपेशा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिन्हें चलने-फिरने में शारीरिक अक्षमता का सामना करना पड़ता है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ? यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी रोजगार से जुड़े हैं। इसका लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी दिव्यांगजन ही उठा सकते हैं। प्राथमिकता 18 से 29 वर्ष के युवाओं को दी जाएगी। यदि सीटें खाली रहती हैं, तो 45 वर्ष तक के अन्य पात्र आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे।
पात्रता की शर्तें योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं:
ये दस्तावेज होंगे जरूरी आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखें:
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें यदि आपको आवेदन में कोई समस्या आ रही है या अधिक जानकारी चाहिए, तो आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0141-2226997 या 1800-1806127 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समय रहते आवेदन करें ताकि इस सरकारी सुविधा का लाभ समय पर मिल सके।
प्रदेश के विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन), मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना (DSAP Scooty Scheme) वर्ष 2026 के अंतर्गत, स्कूटी हेतु दिनांक 31.07.2026 तक, अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर, आसानी से आवेदन कर सकते हैं।#Sevaen_eMitra_Ki pic.twitter.com/zaASnS77nQ
— e-Mitra (@eMitraRajasthan) June 17, 2026
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