अगर आप भी खांसी होने पर अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर जाकर कफ सिरप खरीद लेते हैं, तो अब आपको अपनी आदत बदलनी होगी। सरकार ने कफ सिरप और अन्य सिरप-बेस्ड दवाओं की बिक्री को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन दवाओं को डॉक्टर के वैध पर्चे (Prescription) के बिना नहीं बेचा जा सकेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन किया है। पहले नियमों के तहत, 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में कुछ रिटेलर्स को बिना पर्ची के सिरप बेचने की छूट मिली हुई थी। सरकार ने अब संबंधित नियम (शेड्यूल K, सीरियल नंबर 13) से सिरप शब्द को हटा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि देश के हर कोने में अब कफ सिरप के लिए डॉक्टर की सलाह अनिवार्य कर दी गई है।
बीते कुछ सालों में भारत समेत दुनिया के कई देशों से मिलावटी कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के दुखद मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली सिरप से करीब 25 बच्चों की जान जाने जैसी घटनाओं ने सरकार को यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसके अलावा, कई कफ सिरप में कैफीन और अन्य नशीले तत्व होते हैं, जिनका युवा पीढ़ी द्वारा गलत इस्तेमाल (नशे के लिए) बढ़ा है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी। वहीं, बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि खांसी अक्सर किसी गंभीर बीमारी जैसे निमोनिया या अस्थमा का लक्षण हो सकती है। बिना डॉक्टरी जांच के बच्चों को सिरप पिलाना खतरनाक साबित हो सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कानून तो बन गया है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां मेडिकल स्टोरों पर आज भी बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाएं आसानी से मिल जाती हैं, वहां इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की जरूरत होगी।
अब कफ सिरप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा ताकि आपको सही डायग्नोसिस और सही खुराक मिल सके। सरकार ने निर्माताओं, वितरकों और दुकानदारों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत लाइसेंसिंग नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी है।
*Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all Syrups , including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of Syrups . pic.twitter.com/k0jsP25EqJ
— ANI (@ANI) June 16, 2026
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