असम सरकार ने राज्य के आबकारी क्षेत्र में बड़े सुधार करते हुए असम आबकारी (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद, ये नए नियम पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री को विनियमित करना और राज्य की पारंपरिक हेरिटेज शराब को कानूनी सुरक्षा देना है।
दुकानों की दूरी पर सख्त पाबंदियां नए नियमों के तहत, शराब की दो रिटेल दुकानों के बीच की दूरी को काफी बढ़ा दिया गया है। अब नई दुकान खोलने या मौजूदा दुकान को शिफ्ट करने के लिए इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है:
शराब परोसने और बोतल के नए मानक सरकार ने ऑफ और ऑन दुकानों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऑफ दुकानों पर केवल सील बंद बोतलें बिकेंगी, जिनकी मात्रा कम से कम 180 ml या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं, ऑन दुकानों (बार) के लिए 750 ml क्षमता वाली बोतलों का उपयोग अनिवार्य है। ग्राहकों को परोसने के लिए अब 60 ml के पेग मेज़र का उपयोग करना होगा।
पारंपरिक शराब: सिर्फ मूल निवासियों को अधिकार सरकार ने हेरिटेज शराब के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पारंपरिक शराब बनाने का लाइसेंस केवल राज्य के स्थानीय मूल निवासियों और आदिवासी समुदायों को ही मिलेगा। इसे बढ़ावा देने के लिए फीस में भी भारी कटौती की गई है:
असम मेड लिकर और शिफ्टिंग के नियम नियमों में असम मेड लिकर की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 17.12% होगी। इसके लिए लाइसेंस फीस 1 लाख रुपये (मैन्युफैक्चरिंग) और 50,000 रुपये (वेंडिंग) तय की गई है।
शिफ्टिंग को लेकर भी सख्त नियम हैं। किसी भी दुकान को ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, लाइसेंस मिलने के शुरुआती 3 वर्षों तक अंतर-जिला शिफ्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। महानगरों की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए, दुकानों के स्थान बदलने के लिए जिला आयुक्त और राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
The Assam government has taken a major step aimed at implementing sweeping reforms in the state s excise sector and to legally protect and commercially promote Heritage alcoholic beverages.
— ANI (@ANI) June 13, 2026
With the approval of the Governor of Assam, the Excise Department has notified the Assam… pic.twitter.com/YFEc2JllX6
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