रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए सत्र अदालत ने दोहरे पासपोर्ट मामले में उन्हें सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया है।
अदालत का फैसला और बड़ी राहत अब्दुल्ला आजम के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें अब्दुल्ला को सात साल की जेल और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए थे।
संजय सिंह का तीखा हमला इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, आजम खान और उनके बेटे को लगातार झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में रखा गया है। जैसे ही वे एक मामले से बरी होते हैं, उन्हें दूसरे मामले में फंसाकर फिर जेल भेज दिया जाता है।
संजय सिंह ने आगे कहा कि विपक्ष को कुचलने की यह प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग करना भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही आजम खान को भी अन्य मामलों में राहत मिलेगी।
कानूनी लड़ाई अभी जारी हालांकि इस राहत से अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को पूर्व में दो पैन कार्ड रखने के एक अन्य मामले में भी नवंबर 2025 में सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल्ला आजम फिलहाल इसी मामले के चलते रामपुर जेल में बंद हैं।
VIDEO | Lucknow: AAP leader Sanjay Singh says, “Azam Khan sahib and his son Abdullah Azam have repeatedly been jailed by the BJP government through what they call false cases. Every time they get acquitted in one case and come out, another case is filed and they are sent back to… pic.twitter.com/6OTedsKYir
— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
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