कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बहाल होगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा निर्देश
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सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिली है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके सोशल मीडिया हैंडल को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

मामला क्या है? अभिजीत दीपके ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि भारत में प्रतिबंधित (withheld) किए गए उनके X (ट्विटर) अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए। उनके वकील ने तर्क दिया कि अगर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक हैं, तो उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन पूरे अकाउंट को बंद करना गलत है।

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले पर गौर करते हुए कहा कि अकाउंट के कुछ पोस्ट कुछ हद तक आपत्तिजनक (slightly offensive) दिखाई देते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक केंद्र सरकार और X प्लेटफॉर्म का पक्ष नहीं सुना जाता, तब तक किसी भी तरह की अंतरिम राहत देना संभव नहीं है।

रिव्यू कमेटी को सौंपी गई जिम्मेदारी कोर्ट ने हालांकि राहत का एक कानूनी रास्ता जरूर खोला है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) की रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच करे।

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी ? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक (satirical) अकाउंट है। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद हुई थी, जिसमें कॉकरोच शब्द का उल्लेख था। देखते ही देखते यह पेज युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय हो गया कि इसके फॉलोअर्स की संख्या कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों से भी ज्यादा हो गई।

कानूनी लड़ाई का भविष्य सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि अभी तक वह मुख्य ब्लॉकिंग ऑर्डर अदालत के रिकॉर्ड पर ही नहीं है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अब सबकी निगाहें MeitY की रिव्यू कमेटी पर हैं कि क्या वो इस व्यंग्यात्मक अकाउंट को अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा मानती है या सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला।

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