जमानत के बाद रॉबर्ट वाड्रा का हुंकार : बोले- सरकार के इशारे पर काम कर रही ED, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं
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नई दिल्ली: कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद वाड्रा ने न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया और अपनी बेगुनाही का दावा किया।

सब कुछ साफ है, छिपने का सवाल नहीं अदालत से बाहर निकलते वक्त मीडिया से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा यहीं उपलब्ध रहूंगा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं।

ईडी पर सीधा निशाना वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रही है और सरकार के निर्देशों पर ही कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उन्होंने खुद को निडर बताते हुए कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्या है पूरा मामला? यह विवाद फरवरी 2008 के एक जमीन सौदे से जुड़ा है। आरोप है कि वाड्रा के स्वामित्व वाली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन करीब 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। दावा है कि 2012 में यही जमीन डीएलएफ (DLF) को 58 करोड़ रुपये में बेची गई।

ईडी का क्या है तर्क? ईडी का आरोप है कि यह जमीन का सौदा अवैध कमाई को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) की एक सोची-समझी साजिश थी। एजेंसी का कहना है कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को असामान्य रूप से तेज किया गया और विकास संबंधी अनुमतियाँ देकर जमीन की बाजार कीमत में कृत्रिम तरीके से भारी बढ़ोत्तरी की गई।

कानूनी लड़ाई अभी जारी वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क है कि जिस समय का यह मामला है, उस वक्त संबंधित कानून (PMLA) की कई धाराएं प्रभावी ही नहीं थीं। वहीं, ईडी ने इस दलील का कड़ा विरोध किया है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

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