शिकोहपुर जमीन सौदा: रॉबर्ट वाड्रा को मिली बड़ी राहत, कहा- मैं निडर हूं, कुछ छिपाने को नहीं
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नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

50 हजार के मुचलके पर रिहाई राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान वाड्रा के वकीलों ने तर्क दिया कि इस पूरे मामले में उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें जमानत का अधिकार है। अदालत ने दलीलों पर गौर करते हुए 50,000 रुपये के मुचलके पर वाड्रा को जमानत मंजूर कर ली। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी।

न्यायपालिका पर जताया भरोसा जमानत मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में वाड्रा ने कहा, मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर अटूट विश्वास है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जांच का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूं।

ईडी को लेकर सरकार पर निशाना वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एजेंसी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि ईडी सरकार चला रही है, लेकिन मुझमें इन सब चीजों को झेलने की पूरी क्षमता है।

राजनीतिक बदले की भावना का आरोप उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके परिवार को जनता का समर्थन मिल रहा है और लोग उन्हें चाहते हैं, तो ऐसे मामलों का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने खुद को निडर बताते हुए कहा कि वह सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे और जांच में सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे।

क्या है मामला? ईडी का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 2008 में हरियाणा के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.50 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जबकि कंपनी के पास सीमित पूंजी थी।

जांच एजेंसी का दावा है कि इस सौदे में असल में कोई भुगतान नहीं हुआ और सेल डीड में झूठे बयान दिए गए। साथ ही, जमीन की कीमत कम दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का भी आरोप है। ईडी ने इस मामले में 58 करोड़ रुपये को अपराध से प्राप्त आय (Proceeds of Crime) माना है और कई संपत्तियों को कुर्क किया है।

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