सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया समर्थन
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान सभी के लिए हैं और उन पर किसी एक समुदाय का एकाधिकार नहीं हो सकता।

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी संभल में निजी जमीन पर नमाज की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के पालन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब यह दूसरों को प्रभावित करने लगे, तो नियम लागू हो जाते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है। यह असीमित नहीं है और इससे दूसरों के सामान्य कामकाज में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

क्या कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु? हाई कोर्ट के इस फैसले का कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस्लाम में भी विवादित या दूसरों को तकलीफ देने वाली जगहों पर नमाज पढ़ने की मनाही है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने भी इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि लोग लगातार सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ते हैं, तो यह गलत है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ईद जैसे मौकों पर होने वाली भीड़ को एक अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, जैसा कि अन्य धर्मों के आयोजनों में होता है।

निष्कर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला कानून-व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी धार्मिक गतिविधि को दूसरों की असुविधा की कीमत पर अंजाम नहीं दिया जा सकता।

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