पंजाब की भगवंत मान सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। विधानसभा के विशेष सत्र में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा देकर एक नजीर कायम करना है।
इस नए संशोधन के तहत, यदि कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का दोषी पाया जाता है, तो उसे अनिवार्य रूप से उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा हो सकती है। इसके साथ ही, अपराधी पर 25 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपराध को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है, जिससे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी।
पिछले एक दशक से पंजाब में बेअदबी की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेषकर 2015 के बरगाड़ी कांड के बाद से लोगों में गहरा आक्रोश था। सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून अपराधियों में डर पैदा करने में विफल रहे हैं। यह कदम जनता की भावनाओं का सम्मान करने और ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए उठाया गया है।
हालाँकि विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन इसके सामने कई कानूनी बाधाएं भी हैं:
यह कानून लागू होने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी बड़ी चुनौतियां पेश कर सकता है। सबसे बड़ी चिंता इसके दुरुपयोग की है, जिसे रोकने के लिए जांच एजेंसियों को पूरी तरह निष्पक्ष रहना होगा। अब सबकी निगाहें राज्यपाल की मंजूरी पर टिकी हैं। यदि कानूनी पेचीदगियां नहीं सुलझतीं, तो यह विधेयक लंबे समय तक अदालतों की फाइलों में उलझा रह सकता है।
#WATCH | Chandigarh: Punjab CM Bhagwant Mann says, On 13th April 1699, Guru Gobind Singh had established the Khalsa Panth. So, today, Bill with provisions for stringent action in the Guru Granth Sahib desecration matters - Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Act,… pic.twitter.com/90W65nBbvi
— ANI (@ANI) April 13, 2026
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