उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वालों के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अगर आपकी गाड़ी पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो आपको जल्द ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 16 अप्रैल 2026 से राज्य में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब किसी भी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) तभी बनेगा, जब उस गाड़ी पर वैलिड HSRP लगी होगी।
विभाग अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है, जिसके बाद PUCC पोर्टल बिना HSRP की जानकारी के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि बिना HSRP वाली पुरानी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाएगा।
सरकार ने उन वाहन निर्माता कंपनियों के वाहनों को इस नियम से बाहर रखा है जो अब बंद हो चुकी हैं। इसमें शामिल हैं:
इन वाहनों के मालिकों को फिलहाल इस नियम से राहत दी गई है।
यदि आपके वाहन में अभी तक HSRP नहीं लगी है, तो आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए इसे लगवा सकते हैं:
सावधानी: प्रशासन के अनुसार, नियमों का पालन न करने पर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। समय रहते अपनी गाड़ी में HSRP लगवा लें ताकि प्रदूषण जांच के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए।
🚗 अगर आपके वाहन में अभी तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो सावधान!
— Transport Department, UP (@uptransportdept) April 9, 2026
📅 तय तारीख के बाद बिना HSRP के आपका Pollution Certificate (PUCC) नहीं बनेगा।
👉 नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और जुर्माने से बचें।#HSRP #PUCC #PollutionCertificate #RoadSafety #UPTransport #UPGovt pic.twitter.com/Nxqvts3tHX
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