भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) इन दिनों एक बड़े कानूनी विवाद के केंद्र में है। संस्था ने दिल्ली पुलिस में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशाने पर आ गए हैं।
क्या है पूरा मामला? विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने FSSAI के कामकाज और नियुक्तियों पर सवाल उठाए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि FSSAI की रेगुलेटरी कंप्लायंस डायरेक्टर स्वीटी बेहरा की नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है। साथ ही, उन्होंने सीईओ रजित पुनहनी पर भी देश में मिलावटी दूध और पनीर की बिक्री रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।
एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई FSSAI के संयुक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने साजिश के तहत संस्था को बदनाम करने के लिए जाली और गोपनीय दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने एक्स (ट्विटर) को नोटिस भेजकर पांच विशिष्ट अकाउंट्स— @khurpenchh, @YTKDIndia, @gemsofbabus_, @IamTheStory__, और @NalinisKitchen— की निजी जानकारी मांगी है।
इन्फ्लुएंसर्स का पक्ष केस में फंसी खुरपेंच हैंडल चलाने वाले व्यक्ति का कहना है कि वे केवल सार्वजनिक हित में नियुक्तियों में धांधली और मिलावटी खाने जैसी समस्याओं को उजागर कर रहे थे। उनका तर्क है कि संस्था को स्रोत पर सवाल उठाने के बजाय आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए। उन्होंने इसे सरकारी तंत्र द्वारा आवाज दबाने की कोशिश बताया है।
कानूनी पेच और मानवाधिकार का एंगल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, नलिनीस किचन जैसी इन्फ्लुएंसर ने तनाव के कारण पीछे हटने के संकेत दिए हैं, जबकि खुरपेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में FSSAI के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जवाबी कदम उठाया है।
विशेषज्ञों की राय डिजिटल अधिकारों पर काम करने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस एफआईआर को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग बताया है। उनके अनुसार, ये पोस्ट सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की श्रेणी में आते हैं, जो संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं। फिलहाल, यह मामला अदालती प्रक्रियाओं और ऑनलाइन बहस के बीच उलझा हुआ है।
Thank you @India_NHRC for sending notices to Delhi Police, the Union Health Ministry, and the FSSAI regarding the alleged harassment of whistleblowers.
— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) April 7, 2026
There is no case of defamation at all. We, the people of India, have every right to ask for accountability. When we invite… pic.twitter.com/x7Bxo2t382
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