मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, विपक्ष की बड़ी कोशिश नाकाम
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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष, दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सीईसी के खिलाफ चल रही महाभियोग की तमाम प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं।

निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद फैसला राज्यसभा के सभापति ने 12 मार्च को इस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया था। उन्होंने मामले से जुड़े सभी पहलुओं और आरोपों की निष्पक्ष जांच की। अंततः, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसी तर्ज पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

193 सांसदों के हस्ताक्षर थे शामिल विपक्ष ने इस महाभियोग प्रस्ताव को काफी गंभीरता से पेश किया था और इसमें कुल 193 सांसदों के हस्ताक्षर थे। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए सात गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

विपक्ष के गंभीर आरोप विपक्ष ने सीईसी पर दुर्व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे। इनमें सबसे प्रमुख आरोप बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर था। विपक्ष का दावा था कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट देने का अधिकार छिन गया।

भाजपा के पक्ष में काम करने का दावा विपक्ष ने अपने प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया कि सीईसी ने केंद्र सरकार और सत्ताधारी भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। उन्होंने अपने दावों को पुष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया था। हालांकि, संवैधानिक प्राधिकारियों ने इन आरोपों को महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपर्याप्त माना।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का संदेश विशेषज्ञों का मानना है कि स्पीकर द्वारा प्रस्ताव को खारिज करना चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महाभियोग की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जाने से अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

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