दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल की जिद पर कोर्ट में तकरार, SG तुषार मेहता बोले- यह नाटक का मंच नहीं
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दिल्ली हाई कोर्ट में गर्माहट दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में भारी गहमागहमी देखने को मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दाखिल संशोधन याचिका पर खुद अदालत में पक्ष रखने की इच्छा जताई। यह मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज (बरी) किए जाने के फैसले के खिलाफ है।

मैं खुद लडूंगा अपना केस सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें अपनी दलीलें खुद पेश करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता के तौर पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ई-फाइलिंग की अनुमति नहीं है। मेरे पास हार्ड कॉपी है और मैं इस मामले में खुद बहस करना चाहता हूं। मैं अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करूंगा।

तुषार मेहता का तीखा पलटवार सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने केजरीवाल की इस मांग पर सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह कोर्ट है, नाटक का मंच नहीं। मेहता ने आगे जोड़ा कि कुछ लोगों का करियर संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर ही टिका है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल खुद दलील देना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वकीलों को हटा देना चाहिए और पूरी तरह अकेले केस लड़ना चाहिए।

जज के निष्पक्षता पर सवाल केजरीवाल ने इस दौरान एक रिक्यूजल एप्लिकेशन (Recusal Application) भी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने संबंधित जज से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की है। कानून के अनुसार, यह अर्जी तब दी जाती है जब किसी पक्ष को संदेह हो कि न्याय निष्पक्ष नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर कल तक जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई कब? अदालत ने स्पष्ट किया कि जो आरोपी अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे जल्द ऐसा करें। अन्यथा, उनकी दलीलें रिकॉर्ड पर नहीं ली जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल, दोपहर 2:30 बजे का समय निर्धारित किया है।

मामले की पृष्ठभूमि गौरतलब है कि बीते 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया था। सीबीआई ने इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब सबकी नजरें सोमवार की सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या कोर्ट केजरीवाल को खुद बहस करने की इजाजत देता है या नहीं।

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