छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले 2003 के रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
40 मिनट में बदला फैसला सीबीआई के वकील वैभव ए गोवर्धन ने जानकारी दी कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के निर्देशों के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की थी।
अमित जोगी का छलका दर्द फैसले के बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा, माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया, बिना सुनवाई का अवसर दिए। यह अप्रत्याशित है और मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को निचली अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था, उसे बिना पक्ष रखे दोषी करार दे दिया गया। जोगी ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
22 साल पुराना मामला एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या 4 जून 2003 को हुई थी, उस समय राज्य में अजीत जोगी की सरकार थी। शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद रमन सिंह सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।
2007 में मिली थी क्लीन चिट मई 2007 में रायपुर की अदालत ने इस मामले में 28 लोगों को दोषी पाया था, लेकिन अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। तब से यह मामला कानूनी दांव-पेच में उलझा रहा।
सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद अमित जोगी ने अपने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्य की जीत पर पूरा भरोसा है। फिलहाल, राज्य की राजनीति में इस फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं।
*प्रिय मित्रों और शुभचिंतकों 🙏
— 𝐀𝐦𝐢𝐭 𝐀𝐣𝐢𝐭 𝐉𝐨𝐠𝐢 (@AmitJogi) April 2, 2026
आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया- बिना सुनवाई का अवसर दिए।
मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। यह अप्रत्याशित है।… pic.twitter.com/t70pLdLTJ7
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