भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने और टिकटों की कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों और उन एजेंटों पर रोक लगाना है, जो सीटें ब्लॉक करके अंत में कैंसिलेशन के जरिए सिस्टम को प्रभावित करते थे।
अब रेलवे ने यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा में बड़ी सहूलियत दी है। यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से केवल 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
पहले यह सुविधा चार्ट बनने तक ही सीमित थी, लेकिन अब चार्ट तैयार होने के बाद भी यह बदलाव संभव होगा। यह उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से मददगार है जो ट्रैफिक या अन्य कारणों से मुख्य स्टेशन तक समय पर पहुँचने में असमर्थ होते हैं। बदलाव IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। ध्यान रहे, स्टेशन बदलने के बाद पुराने स्टेशन से यात्रा करना संभव नहीं होगा।
टिकटों की कॉर्नरिंग रोकने के लिए कैंसिलेशन नियमों को सख्त किया गया है। यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे केवल 50% रिफंड ही मिलेगा।
पहले यह समय-सीमा 4 घंटे की थी। इसी तरह 48 से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाले रिफंड के नियमों में भी संशोधन किया गया है। हालांकि, वेटिंग और RAC टिकटों के कैंसिलेशन चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे पहले की तरह ही रहेंगे।
सख्त नियमों के बीच रेलवे ने यात्रियों के हितों का भी ध्यान रखा है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा:
इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे की परिचालन संबंधी देरी के कारण यात्रियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, The third major decision today concerns the stretch from Barabanki to Bahraich, which is very important. The project has sanctioned the construction of a four-lane road and converting it into an access-controlled expressway... pic.twitter.com/KITtkLBIkE
— IANS (@ians_india) March 18, 2026
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