22 मार्च को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत: ट्रैफिक चालान से राहत पाने का सुनहरा मौका
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राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बोझ से दबे वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर 22 मार्च 2026 (रविवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित हैं।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का समय यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के प्रमुख न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी। इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कानूनी फेरबदल से बचाते हुए एक ही दिन में उनके चालान और नोटिस का समाधान उपलब्ध कराना है।

दिल्ली के इन 7 कोर्ट परिसरों में होगी सुनवाई लोक अदालत मुख्य रूप से सात स्थानों पर आयोजित होगी। इसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार अपने नजदीकी या संबंधित कोर्ट परिसर में जाकर अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकते हैं।

पोर्टल से डाउनलोड करना अनिवार्य लोक अदालत में जाने से पहले आपको संबंधित चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat) पर जाकर लॉग इन करना होगा। ध्यान रहे कि कोर्ट परिसर के भीतर प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से तैयारी पूरी रखें।

नोटिस की संख्या सीमित, जल्दी करें आवेदन ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लोक अदालत से संबंधित नोटिस 16 मार्च 2026 की सुबह 10 बजे से पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि, यह सुविधा सीमित है। कुल 2 लाख नोटिस ही जारी किए जाएंगे, और रोजाना अधिकतम 50 हजार चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोटा पूरा होते ही लिंक काम करना बंद कर सकता है, इसलिए समय रहते अपना दस्तावेज निकाल लें।

कानूनी झंझटों से मिलेगी मुक्ति लंबित ट्रैफिक चालानों को जमा करने और उन्हें आधिकारिक तौर पर क्लोज कराने का यह सबसे आसान तरीका है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को समय रहते निबटा लें, ताकि भविष्य में होने वाली कानूनी असुविधाओं से बचा जा सके।

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