सरकार का बड़ा फैसला: 31 पुरानी कस्टम ड्यूटीज हुईं मर्ज!
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भारत सरकार के राजस्व विभाग ने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 24 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन नंबर 45/2025 के अनुसार, 31 पुरानी कस्टम नोटिफिकेशन्स को अब एक ही नोटिफिकेशन में मिला दिया गया है। यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य इम्पोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी के पुराने और जटिल नियमों को खत्म करके एक सरल और पारदर्शी प्रणाली लागू करना है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने इस कदम को व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।

सरकार ने 1957 से लेकर 2025 तक जारी किए गए 30 से ज्यादा पुराने नोटिफिकेशन्स को रद्द कर दिया है। इन सभी को मिलाकर अब एक ही नोटिफिकेशन होगा, जिससे नियमों में स्पष्टता आएगी और उन्हें समझना आसान हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे भारत में उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

इन क्षेत्रों को मिली है राहत:

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